धोखाधड़ी के मामले में कुर्की का आदेश
1 min readधोखाधड़ी के मामले में कुर्की का आदेश
संतकबीरनगर। साथा ब्लाक के खेसरहा थाना क्षेत्र के एगडेगवा निवासी गल्ला व्यवसाई जय प्रकाश पुत्र लाख राज पर कोर्ट के आदेश से धारा 82 की कार्यवाही पुलिस ने की है उनके घर पर नोटिस चस्पा करने के साथ दुग्गी मुनादी भी कराया है। व्यापारी पर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति से 750000 रूपये ठगी का आरोप है। आरोपी ने थाना क्षेत्र के गांव कर्मा बाबू निवासी रामराज सिंह पुत्र कपिल देव सिंह से गल्ला के काम की बहाने ₹750000 रुपए लिए थे और कहां था कि 25 फ़ीसदी मुनाफा देंगे तो 3 माह तक व्यापार करता रहा पर इन्हें कोई लाभांश नहीं दिया जब अपना पैसा मांगने उसके पास पहुंची तो वह आनाकानी करने लगा दबाव बढ़ता देख वह फरार हो गया। जिसके उपरांत रामराज सिंह 3 माह पूर्व थाने में तहरीर दी है जिस पर पुलिस धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया कोर्ट में हाजिर होने की दशा में न्यायालय ने दफा 82 की कार्यवाही के लिए पुलिस को निर्देशित किया तथा आरोपी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया। थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार सिंह ने कहा कि 1 माह के भीतर आरोपी नहीं होता तो कुर्की की कार्यवाही की जाएगी।