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वाहनों का अधिग्रहण आदेश प्राप्त न करने पर वाहन स्वामियों पर दर्ज होगा मुकदमा

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वाहनों का अधिग्रहण आदेश प्राप्त न करने पर वाहन स्वामियों पर दर्ज होगा मुकदमा

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अम्बेडकरनगर। पंचायत चुनाव में अधिग्रहित वाहनों को न ले जाने पर अब दर्ज होगा मुकदमा। जी हां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान कर्मियों को मतदेय स्थल तक पहुचाने के लिए परिवहन विभाग ने 4360 वाहनों को अधिग्रहित किया है। जिसमें अभी तक 1915 वाहन स्वामियों द्वारा वाहनों का अधिग्रहण आदेश सम्बंधित थाने से अभी तक तामील कराया जा चुका है। अगर निर्धारित तिथि तक वाहनों स्वामी वाहनों का अधिग्रहण आदेश प्राप्त नही करते है तो विभाग सम्बंधित के खिलाफ कार्यवाही करने की तैयारी में है। इस सम्बंध में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने बताया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान कर्मियों को मतदेय स्थल तक पहुचाने के लिए कुल 4360 वाहनों को अधिग्रहित किया जाना है और 26 अप्रैल को हवाई पट्टी पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। जिसमे 161 बस, मिनी बस, 651 स्कूल बस, 208 मिनी ट्रक, 90 डी वैन, 1506 सवारी जीप, 1527 प्राइवेट जीप सहित इनोवा, स्कार्पियो, बोलेरो आदि शामिल है। जिसमे से अभी तक 1915 वाहनों का अधिग्रहण आदेश सम्बन्धित थाने से अभी तक तामील कराया जा चुका है। जिन वाहन स्वामियों को अभी तक अधिग्रहण आदेश प्राप्त न हुआ पाए हो वे कार्यालय में उपस्थित हो कर आदेश प्राप्त कर लें यदि कोई वहां स्वामी अधिग्रहण लेने से इंकार करता है तो पंचायत राज अधिनियम 1947 एवं उप्र क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की सुसंगत धाराओं में सम्बंधित वाहन स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

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