हिस्ट्रीशीटर के विरुद्ध दलित उत्पीड़न अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज
1 min readहिस्ट्रीशीटर के विरुद्ध दलित उत्पीड़न अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज
टाण्डा अम्बेडकरनगर। थाना अलीगंज क्षेत्र के ग्राम मौजनपुर के पास स्थित रेलवे लाइन के निकट पूर्व विधायक को गाली धमकी देते हुए गाड़ी पर बैठाने के प्रयास की घटना को अंजाम दिया गया प्रकरण में अलीगंज थाने के एक हिस्ट्रीशीटर के विरुद्ध दलित उत्पीड़न अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर का चालान शान्ति भंग की आशंका में एस डी एम न्यायालय कर दिया जहां से उसकी जमानत हो गयी। दर्ज मुकदमे की विवेचना सी ओ टाण्डा संतोष कुमार को सौंपी गई है। विवरण के अनुसार
थाना अलीगंज क्षेत्र के ग्राम मोजनपुर निवासी जोकि जहांगीर गंज विधान सभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं कुवंर अरुण बीते 31 मार्च की शाम लगभग 7 बजे अपने घर ग्राम मोजनपुर जा रहे थे। ग्राम के पहले रेलवे क्रासिंग चौराहे के पास दिलीप विश्वकर्मा पुत्र बाबूलाल निवासी मोहल्ला मुमताज़ गंज थाना अलीगंज ने रोक लिया और जाति सूचक शब्दों में गाली धमकी देते हुए अपनी कार में बैठने के लिए धकेलने लगा। उस समय चौराहे के पास ही 112 पुलिस अपने वाहन के साथ खड़ी थी पूर्व विधायक अपने को बचाने हेतु 112 गाड़ी की तरफ भागे जहां पर हिस्ट्रीशीटर ने सिपाहियों को भी धमकी दी सिपाहियों के फोन पर थानाध्यक्ष अलीगंज यशवन्त यादव मौके पर पहुंचे और दिलीप विश्वकर्मा को अपनी हिरासत में लेकर थाने आये और उसकी कार को एक सिपाही चला कर थाने ले गया।पुलिस घटना के दूसरे दिन पूर्व विधायक की तहरीर पर मु0 आ0 स0 63/21 धारा 341,504,506 आई पी सी व दलित उत्पीड़न अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना सी ओ को भेजी और दिलीप का एक पक्षीय शांति भंग की आशंका की धारा 151,107,116 सी आर पी सी के तहत चालान एस डी एम टाण्डा न्यायालय कर दिया जहां से उसकी जमानत हो गयी। पूर्व विधायक ने अपनी जान का खतरा देखते हुए सुरक्षा दिए जाने की मांग की है।