न्यायालय के आदेश पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज
1 min readअवधी खबर
टाण्डा अम्बेडकर नगर।
न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने एक युवक के विरुद्ध घर में घुसकर छेड़खानी करने के मामले में मुकदमा पंजीकृत किया है।
मामला इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के ग्राम करमपुर बरसांवा का है। पीड़िता ने अपने दिए हुए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह अपने ससुराल से बीते 10/7/22 को अपने मायके आई हुई थी और दोपहर में घर पर अकेली थी कि इसी बीच घर पर पहले से आने जाने वाला युवक राहुल कुमार उम्र लगभग 30 वर्ष पुत्र गोली प्रसाद निवासी ग्राम जैतपुर थाना दुबौलिया जनपद बस्ती घर पर आ गया तो मैंने उसे पानी पिलाया। उसके बाद उसने पूछा कि और घर के सब लोग कहां पर हैं तो मैंने बताया कि मेरी भाभी मांझा खेत में गई हुई है और पिताजी अकबरपुर गए हुए हैं। उसी के बाद उसने मुझे अकेला पाकर गलत काम करने की नियत से पकड़ कर बिस्तर पर गिरा दिया और गलत काम करने का प्रयास करने लगा। जब मैंने हल्ला गुहार लगाया तो गांव के तमाम लोग दौड़ जिसके बाद वह मुझे छोड़कर मोटरसाइकिल से भाग गया लेकिन भागते समय उस युवक का मोबाइल मेरे घर में गिर गया। मैंने घटना की सूचना तुरंत सेवागंज पुलिस चौकी पर दिया और विपक्षी का मोबाइल भी वहां पर जमा कर दिया इसके बाद मैंने इब्राहिमपुर थाने पर और पुलिस अधीक्षक को भी प्रार्थना पत्र दिया परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदेश पर इब्राहिमपुर पुलिस ने युवक के विरुद्ध धारा 354 क व 452 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है और मामले की विवेचना कर रही है।