धोखाधड़ी के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज
1 min readअवधी खबर
अम्बेडकरनगर।धोखाधड़ी के मामले में आरोपित की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीएन मिश्र ने खारिज कर दी। मामला नगर के सिझौली का है।
बृजेश कुमार ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अकबरपुर को दिए गए तहरीर में कहा कि वह गाटा संख्या 1865 का सहखातेदार है और विपक्षी निन्हकू भी सहखातेदार थे जिन्होंने 12 मई 2010 को सरस्वती पत्नी राजेन्द्र प्रसाद सिंह के पक्ष में अपना सम्पूर्ण अंश विक्रय कर दिया। सम्पूर्ण अंश विक्रय करने के बाद विपक्षी ने तहसील कर्मचारियों की मिलीभगत से आर्थिक लाभ लेने के लिए 18 मार्च 2011 को आदेश कुमार, एक फरवरी 2012 को विमला देवी, 24 जनवरी 2020 को दुर्गावती व नीलम एवं 26 फरवरी 2020 को बृजेश कुमार यादव तथा 27 जनवरी 2020 को नीलम पत्नी बृजेश कुमार यादव के पक्ष में दुबारा जानबूझ कर कूट रचित ढंग से बैनामा कर दिया। 20 जनवरी 2021 को जमीन का कब्जा करने के लिए आने पर मामले की जानकारी हुई। नगर के लोरपुर ताजन निवासी एवं आरोपी निन्हकू निषाद पुत्र चुन्नीलाल की ओर से दिए गए जमानत अर्जी पर डीजीसी क्रिमिनल गोविन्द श्रीवास्तव ने विरोध किया। जब कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल के समर्थन में तर्क दिए। अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत जिला जज ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।